एमसीबी, छत्तीसगढ़! किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खरीफ 2025 सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) लागू की गई है। योजना के लाभ सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग ने किसानों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उप संचालक कृषि ने जिले के किसानों से अपील की है कि जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमित हैं, यदि उनकी फसल को असामयिक वर्षा, ओलावृष्टि, सूखा, कीट प्रकोप, बिजली गिरने या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है, तो वे 72 घंटे के भीतर संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना अवश्य दें। निर्धारित समयसीमा में सूचना न देने पर बीमा दावा प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और किसानों को बीमा का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा।
किसान अपनी शिकायत या नुकसान की जानकारी दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर 14447 या 1800-419-0344 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा वे अपने निकटस्थ लोक सेवा केंद्र (CSC), जनपद या तहसील कृषि कार्यालय, बीमा कंपनी कार्यालय अथवा सरकारी टोल फ्री सेवाओं के माध्यम से भी जानकारी दे सकते हैं। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि फसल कटाई के बाद खेत में रखी उपज को किसी आपदा से नुकसान होता है, तो ऐसी स्थिति में किसान को 14 दिनों के भीतर सूचना देना आवश्यक है। समय पर सूचना देने से बीमा दावा शीघ्र प्रक्रिया में लाया जा सकेगा और किसानों को उनका अधिकतम आर्थिक लाभ समय पर प्राप्त हो सकेगा। कृषि विभाग ने जिले के सभी किसानों से आग्रह किया है कि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा या फसल नुकसान की स्थिति में निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना देकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ अवश्य लें। विभाग ने कहा कि “समय पर सूचना देना ही फसल बीमा लाभ का पहला कदम है, इसलिए किसान अपनी फसलों को सुरक्षित रखने के लिए सजग और सतर्क रहें।

