Tuesday, March 3, 2026
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जिले में ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती, कलेक्टर ने जारी किया नया आदेश: पीडब्ल्यूडी चौक से भगत सिंह चौक तक 24 घंटे रहेगा साइलेन्स ज़ोन

एमसीबी, छत्तीसगढ़। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा जारी निर्देशों के पालन में जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डी. राहुल वेंकट ने कठोर आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में जारी आदेशों के बावजूद कई क्षेत्रों में ध्वनि नियंत्रण नियमों का लगातार उल्लंघन देखा गया है, जिसके चलते सार्वजनिक हित में पुनः नए सख्त निर्देश लागू किए गए हैं।

कौन-कौन से क्षेत्र घोषित हुए साइलेन्स ज़ोन- कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 5(2), 10(2) तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के तहत निम्नानुसार साइलेन्स ज़ोन प्रभावी रहेगा- पीडब्ल्यूडी चौक से भगत सिंह चौक तक-24 घंटे साइलेन्स ज़ोन,यह क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील घोषित किया गया है, क्योंकि यहां स्थित हैं-सिविल न्यायालय, एसडीएम न्यायालय, तहसीलदार न्यायालय, जनपद पंचायत कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, विभिन्न शैक्षणिक संस्थान है। इन सभी के कारण यह पूरा मार्ग 24×7 साइलेन्स जोन रहेगा।

जिले के अन्य न्यायालयों में प्रतिदिन सुबह 10ः00 बजे से शाम 6ः00 बजे तक साइलेन्स ज़ोन प्रभावी रहेगा। शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर दायरे में, सभी सरकारी, निजी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग व प्रशिक्षण संस्थान-सुबह 6-00 बजे से शाम 6-00 बजे तक ध्वनि नियंत्रण नियम लागू रहेंगे। सभी सरकारी एवं निजी अस्पताल/नर्सिंग होम इनके आसपास का क्षेत्र 24 घंटे साइलेन्स ज़ोन घोषित रहेगा। आवासीय क्षेत्रों में रात 10ः00 बजे से सुबह 6ः00 बजे तक ध्वनि प्रदूषण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985, ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 तथा अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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