बिलासपुर/जिले के कोटा क्षेत्र के ग्राम बेड़ापाट में 22 अगस्त 2024 को आदिवासी समाज के साथ गाली-गलौच और जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। इस घटना के संबंध में 14 सितंबर 2024 को शाम 5:32 बजे कोटा थाने में FIR दर्ज की गई, जिसका FIR नंबर 0755 है। अपराधियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 और 351(2) के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम 1989 के तहत कार्रवाई की गई है। इस मामले में डॉ. गुलाम जी और मातृशक्तियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की।
उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं पर समाज को सतर्क और सजग रहने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो। समाज हित में कार्य करते हुए आगे भी सभी के साथ मिलकर काम करने का आश्वासन दिया।

