Manendragarh: छत्तीसगढ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभागे मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री डी. राहुल वेंकट ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-ग के पालनार्थ जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर मेें लोकसभा निर्वाचन 2024 को सम्पन्न कराने हेतु जिले में अवस्थित समस्त देशी, विदेशी, कम्पोजिट मदिरा दुकाने तथा एफ.एल. 4(क) क्लब को बंद रखने के लिए मतदान तिथि 7 मई 2024 के 48 घंटे पूर्व अर्थात 05 मई 2024 सायं 05ः00 बजे मतदान समाप्ति तिथि 7 मई 2024 एवं मतगणना दिवस 04 जून 2024 को सम्पूर्ण दिवस को शुष्क अवधि/शुष्क दिवस घोषित किया है। उक्त तिथि में मदिरा का सम्पूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाये।