एमसीबी, छत्तीसगढ़। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसी क्रम में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर द्वारा जारी राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के संशोधित प्रावधानों के तहत आकाशीय बिजली गिरने से मृत व्यक्ति के परिजनों को आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
तहसील चिरमिरी के ग्राम अखराडांड निवासी विनोद कुमार यादव की आकाशीय बिजली गिरने से दुखद मृत्यु हो जाने के कारण उनके वारिसों को शासन की ओर से राहत सहायता प्रदान की गई है। प्रशासन द्वारा मृतक के वारिस श्रीमती राजकुमारी एवं प्रभुनारायण को 2-2 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे कुल 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को कठिन समय में संबल प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा यह सहायता दी जाती है, ताकि पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत मिल सके और वे विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम हो सकें।
स्वीकृत सहायता राशि का व्यय मांग संख्या 58 के मुख्य शीर्ष 2245 – प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में विकलनीय किया जाएगा। शासन की इस पहल से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहारा मिलेगा और कठिन समय में उन्हें संबल प्राप्त होगा।

