एमसीबी। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संशोधित प्रावधानों के तहत प्राकृतिक आपदा में मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में तहसील भरतपुर के ग्राम पतवाही निवासी राम कुमार बैगा की जहरीले सांप के काटने से हुई मृत्यु के उपरांत उनके परिजनों को शासन द्वारा राहत स्वरूप आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के परिशिष्ट-1 की कंडिका-6 (क) (1) के अंतर्गत मृतक राम कुमार बैगा के परिवार को कुल 4 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। यह राशि मृतक की पत्नी श्रीमती अनिता बैगा, पुत्र भगवान दास बैगा, रवि कुमार बैगा तथा पुत्री पूनम बैगा को स्वीकृत की गई है, ताकि आपदा की इस कठिन घड़ी में परिवार को आर्थिक संबल मिल सके और उनके जीवनयापन में सहारा प्राप्त हो।
शासन द्वारा दी जाने वाली यह सहायता राशि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य पीड़ित परिवारों को संकट की घड़ी में सहयोग प्रदान करना और उन्हें आर्थिक रूप से सहारा देना है। स्वीकृत सहायता राशि का व्यय मांग संख्या 58 के मुख्य शीर्ष 2245 प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में विकलनीय किया जाएगा।

