बस्तर : ग्राम बड़े किलेपाल विकासखण्ड बास्तानार जिला बस्तर के द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के लिए दावा फार्म प्रस्तुत किया गया , प्रारूप (ख) एवं प्रारूप (ग) सामुदायिक वन अधिकार एवं सामुदायिक वन संसाधन के लिए कल ग्रामसभा , व वनाधिकार समिति के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय तोकापाल SDM को सौपा गया ! जिसमें वन अधिकार के तरह अपना मालिकाना पारंपरिक अधिकार मिल सके ! सामुदायिक अधिकार का मतलब है गांव समाज का सामुदायिक स्थल जहां सामुहिक रुप से किसी संसाधन के उपयोग का अधिकार जैसे निस्तार के लिए किया जाता है ।जंगल जमीन से हमारी जरूरत की सभी संसाधन का उपयोग किया जा सकता है लघु वनोपोज में सभी प्रकार के लघु वनोपोज जैसे महुआ, चार, आंवला, साल, बीज, तेदुपता, सिहाडी़, पत्ता इत्यादि पर हम ग्राम सभा को मालिकाना हक सामुदायिक अधिकार , सामुदायिक वन पारम्पारिक के रूप में गांव के लोगों को मिल सके प्रमुख सियान समस्याओं को ग्राम सभा में अधिकार के रूप में सुरक्षित रख सकें ! सभी अधिकार ग्राम सभा को मिल सके ! दावा फार्म जमा सौपने वन अधिकार समिति के अध्यक्ष – मोसू पोयाम एवं सचिव जोगा राम कुड़ाहमी, बुधराम ताती, सुदरु मांडवी, सुकलू पोयाम, अंतु सेठिया, विनोद कुड़ाहमी,(जुनको कुड़ाहमी सरपंचनी)सागर पोयाम, जिला प्रशासन के विशेष सहयोग से एंट्री संस्था के समन्वयकों के द्वारा कमलू पोयाम, एवं रूपचंद नाग एवं समस्त ग्रामवासियों उपस्थित रहे !