Koytur Times/Baikunthpur : छत्तीसगढ़ के जिला कोरिया बैकुंठपुर से श्री विजय सिंह ठाकुर जी द्वारा भारतीय संविधान के अनुसार अनुसूचित ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत व नगर पालिका, नगर निगम बनाकर असंवैधानिक रूप से चलाने और बनाने के फैसले को लेकर 2019 में छत्तीसगढ हाईकोर्ट में एक याचिका लगाया गया था, जबकि भारत सरकार का जवाब कहता है की भाग 9 (क) का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों में हुआ ही नहीं हुआ है ।
जिससे असंतुष्ट होकर अब सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर किया गया है, जिसकी प्रथम सुनवाई कल दिनांक 10 नवंबर 2023 को होनी है। आपको बता दे की यह केस सुप्रीमकोर्ट के माननीय मुख्य न्यायधीश व तीन अन्य न्यायधीशों की बेंच में सुना जायेगा । आपको बताते हुए खुशी हो रही है की अगर तर्क और साक्ष्य को सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करता है तो निश्चित ही यह केस पूरे भारत के 5 वीं अनुसूची क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के लिए एक बड़ा दिन होगा ।
क्योंकि पांचवी अनुसूचित भारतीय संविधान के भाग-9 (क) (9A) , के आर्टिकल 243 य ग , ( 243,ZC) के अनुसार 5 वीं , 6 वीं अनुसूची क्षेत्र जिसे संवैधानिक भाषा में शेड्यूल एरिया कहा जाता है, वहां पर नगरीय निकाय की संस्थाएं द्वारा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों का जो हनन हो रहा है उस पर पूरी तरह रोक लग जायेगा ।