Tuesday, August 26, 2025
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शासकीय उमावि भोथली में बताया गया पाक्सो एक्ट अधिनियम 2012 की पूरी जानकारी

धमतरी : जिला शिक्षा अधिकारी ब्रजेश वाजपेई के निर्देशानुसार से शासकीय उमावि. भोथली के बच्चों को पास्को एक्ट अधिनियम 2012 के बारे में विस्तृत जानकारी प्राचार्य श्रीमती एस. रामटेके द्वारा दी गई तथा गुड टच बेड टच या अश्लील हरकत होने पर पाक्सो बाक्स पर बात लिखकर डालने की जानकारी दिया तथा 100 नम्बर या 1098 नंबर पर डायल कर सूचित करने को कहा गया । कार्यक्रम में उपस्थित रहे अधिकारी व अधिवक्ता गणेश प्रसाद साहू ने बताया कि पास्को यानी प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंस एक्ट के तहत बच्चों व नाबालिकों के साथ यौन शोषण पर अंकुश लगाया जा सकता है। इसमें कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है।

इसलिए ऐसे कृत्यों से बचकर रहने की सलाह दी गई। मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत ग्राम भोथली में रैली निकाल कर लोगों को जागरूक किया गया साथ ही मतदाता जागरूकता गीत तनुजा, राम खिलावन, भावेश, ज्ञानिक, उमेश दास, मेनू राम, के द्वारा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर लोगों को आकर्षित किया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षकगण राकेश साहू, गोपेश साहू, कुंदन ढालेन संकुल समन्वयक, रामशरण मिश्रा, धनंजय सोनकर, एलएन शांडिल्य, गोविंद सिन्हा, डोमन ध्रुव, विनोद ध्रुव, रेखा देहारी, रेणुका ध्रुव, स्वाती सोरी, दीप्ति शुक्ला आदि उपस्थित थे।

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