दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़। जिला कार्यालय से जारी विज्ञप्ति अनुसार जिले में शालेय एव महाविद्यालय वार्षिक परीक्षा वर्ष 2026 दिनाक 20 फरवरी 2026 से प्रारंभ होने से विद्यार्थियों के अध्ययन कार्य को व्यवधान रहित बनाने हेतु छ.ग कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धास 5 (2) एव 10(2) के साथ पठित भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए जिला दण्डाधिकारी देवेश कुमार ध्रुव द्वारा सपूर्ण जिले में आदेश जारी होने के दिनाक से 15 मई 2026 तक की अवधि में अधिनियम की धारा 13 (1) में उल्लेखित अवसरों को छोड़कर धारा 2 क, ख, एवं ग के अतर्गत परिभाषित कोलाहल एवं समस्त ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग पर पूर्ण समय (दिन, रात) के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। उक्त आदेश का उल्लंघन अधिनियम की धारा 15 के अधीन दंडनीय है। उपरोक्त अधिनियम की धारा-2 घ की शक्तियो का प्रयोग करते हुए धारा (7) के प्रयोजन के लिए उपयुक्त अवसरो पर सीमित अवधि के लिए अनुज्ञा देने हेतु अनुविभागीय दंडाधिकारी दन्तेवाड़ा, गीदम, बडे बचेली को उनके स्थानीय क्षेत्राधिकार अतर्गत निहित अधिकारो की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु सशक्त किया गया है।

