Sunday, January 11, 2026
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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन अलर्ट: आवारा पशुओं की सुरक्षा व नियंत्रण हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त

एमसीबी, छत्तीसगढ़। आवारा गोवंशीय एवं अन्य पशुओं की सुरक्षा और नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 28 जुलाई 2025 को टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित रिपोर्ट – “शहर में आवारा कुत्तों से परेशान, बच्चे चुका रहे कीमत” – पर स्वतः संज्ञान लेते हुए Suo Moto Writ Petition (Civil) No- 05/2025 में 07 नवंबर 2025 को अंतरिम आदेश पारित किया था। न्यायालय ने संस्थागत क्षेत्रों में आवारा कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं को जन सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं आवारा कुत्तों से जुड़ी गंभीर समस्या मानते हुए देशभर के सभी कार्यालय प्रमुखों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

जिले में सभी स्कूलों के प्राचार्य बनाए गए नोडल अधिकारी

उक्त आदेश के अनुपालन में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जिले के सभी शासकीय हाई स्कूल, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के प्राचार्यों एवं प्रधान पाठकों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्हें निर्देशित किया गया है कि आवारा गौवंशीय एवं अन्य पशुओं की सुरक्षा संबंधी कार्यवाहियाँ संदर्भित पत्र के अनुसार अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएँ और की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन समयबद्ध रूप से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भेजा जाए।

विकासखंड स्तर पर सतर्कता बढ़ी– सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों के त्वरित निराकरण, विद्यालय परिसरों एवं आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में सतत निगरानी तथा प्रतिदिन की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि छात्र-छात्राओं, शिक्षकगण, आम नागरिकों और शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक न हो। जिला प्रशासन का कहना है कि सर्वाेच्च न्यायालय के आदेशों का पूर्णतः पालन सर्वाेच्च प्राथमिकता है।

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