एमसीबी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित भण्डार क्रय नियम के तहत अब सभी प्रकार की वस्तुओं की खरीद जेम (GeM) पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम के तहत जेम (GeM) पोर्टल पर उपलब्ध वस्तुओं का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से ही क्रय किये जाने के निर्देश हैं। इस संबंध में जिले के समस्त विभागों को निर्देशित किया गया है। कलेक्टर के निर्देशानुसार जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय एवं प्रदायकर्ताओं की जेम पोर्टल पर ऑन-बोर्डिंग प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 13 नवम्बर 2025 को जनपद पंचायत सभाकक्ष, मनेन्द्रगढ़ में दो पालियों में जेम के प्रशिक्षक द्वारा रायपुर से आकर प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें संबंधित समस्त विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के साथ ही कुछ विक्रेता भी उपस्थित रहे। जिले के समस्त वेंडर्स, चौम्बर ऑफ कॉमर्स, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम एवं अन्य फर्मों से जो जेम के माध्यम से अपने सामग्रियों का विक्रय करना चाहते हैं, उनसे जिला प्रशासन द्वारा अपील की जाती है कि वे अधिक से अधिक संख्या में जेम पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग होकर अपने वस्तुओं का विक्रय शासकीय संस्थाओं को कर सकें। ताकि जिले के फर्मों को इस पोर्टल के माध्यम से सामग्री उपलब्ध कराने का अवसर प्राप्त हो सके। इस हेतु अधिक जानकारी के लिए कार्यालय कलेक्टर में स्थित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, संयुक्त कार्यालय भवन, प्रथम तल, कक्ष क्रमांक 27, मनेन्द्रगढ़ में कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है।

