एमसीबी, छत्तीसगढ़/ किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के विधि से संघर्षरत बालकों की पहचान करने के उद्देश्य से विगत 20 अगस्त 2025 को उपजेल मनेन्द्रगढ़, जिला एमसीबी का निरीक्षण किया गया। इस दौरान निरीक्षण समिति ने जेल परिसर का विस्तृत अवलोकन किया, जहां किसी भी 18 वर्ष से कम उम्र के बालक के निरूद्ध होने की पुष्टि नहीं हुई। निरीक्षण दल में बाल संरक्षण अधिकारी कोमल सिंह, विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी साक्षी जायसवाल, किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य श्रीमती पुष्पा गुलकरी, आउटरीच वर्कर राकेश पैकरा एवं सामाजिक कार्यकर्ता पंकज कुमार पैंकरा शामिल थे। समिति ने पूरे निरीक्षण कार्य को गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ संपन्न किया तथा यह सुनिश्चित किया कि किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों का पालन उपजेल मनेन्द्रगढ़ में सुचारु रूप से हो रहा है। यह निरीक्षण प्रशासनिक पारदर्शिता और बाल अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।