Thursday, August 28, 2025
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शा.उ.मू. दुकानों के संचालन में अनियमितता पाये जाने पर की गई निरस्त, नए दुकान आवंटन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त तक

एमसीबी, छत्तीसगढ़/ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों के पारदर्शी और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने हेतु प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए गए हैं। अनियमितता की शिकायतों के मद्देनजर दो दुकानों के संचालन का आबंटन निरस्त कर पुनः आबंटन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनेन्द्रगढ़ के आदेशानुसान शासकीय उचित मूल्य दुकान बरबसपुर (आईडी क्रमांक 532002014) का संचालन अब तक आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्यादित बरबसपुर के माध्यम से किया जा रहा था। परंतु समिति द्वारा संचालन में अनियमितता पाए जाने पर उक्त दुकान का आबंटन निरस्त कर दिया गया है। इसी प्रकार शासकीय उचित मूल्य दुकान सरभोका (आईडी क्रमांक 532002024) का संचालन जय माँ तारिणी महिला स्व सहायता समूह सरभोका द्वारा किया जा रहा था, जिसे संचालन में गंभीर अनियमितताओं के कारण निरस्त कर दिया गया है।

इन दोनों दुकानों का पुनः आबंटन किया जाना है। इस हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों के महिला स्व सहायता समूहों, लैम्प्स, अन्य समूहों एवं सहकारी समितियों से दुकान आबंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक समूहों को आवेदनों के साथ संचालन हेतु पूंजी की व्यवस्था, स्व सहायता समूह की ग्रेडिंग, वैध पंजीयन, बैंक खाता विवरण एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। आवेदन 21 जुलाई 2025 से 5 अगस्त 2025 तक कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनेन्द्रगढ़ में कार्यालयीन समय प्रातः 10.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

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