एमसीबी, छत्तीसगढ़/ जिले में सड़क सुरक्षा के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए जिला परिवहन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट की ऑन रोड सेफ्टी कमेटी के निर्देशों के तहत 43 वाहन चालकों के ड्रायविंग लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित कर दिए हैं। यह कार्रवाई पुलिस विभाग द्वारा मोटरयान अधिनियम एवं यातायात नियमों के उल्लंघन के मामलों में चालानी कार्रवाई के आधार पर की गई है। विभिन्न थाना क्षेत्रों से प्राप्त प्रकरणों की जांच उपरांत अनुज्ञप्ति धारकों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, जिसके पश्चात जिला परिवहन अधिकारी, कोरिया द्वारा यह निर्णय लिया गया। निलंबन अवधि में संबंधित वाहन चालक किसी भी प्रकार का वाहन नहीं चला सकेंगे। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि भविष्य में ऐसे चालकों द्वारा पुनः नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो उनकी अनुज्ञप्ति छह माह तक के लिए निलंबित की जाएगी।