रायपुर,छत्तीसगढ़/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय, महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास एवं जनहित को केंद्र में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें से प्रमुख निर्णय निम्नलिखित हैं:
खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए धान खरीदी की व्यवस्था
सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए अनुमोदित 14,700 करोड़ रुपए की राशि की वैधता अवधि को बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दिया है।
पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण व्यवस्था
त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण को 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक प्रदान किया जाएगा। जहां अनुसूचित जाति और जनजाति का कुल आरक्षण 50 प्रतिशत या अधिक है, वहां ओबीसी आरक्षण शून्य होगा।
शिक्षकों का संविलियन एवं समयमान वेतनमान
शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के 97 शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया। स्कूल शिक्षा विभाग के प्राचार्यों को वर्ष 2007 से 2019 तक प्रथम मतांकन के आधार पर समयमान वेतनमान प्रदान करने के लिए एक बार छूट देने का भी निर्णय लिया गया है।
नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 का अनुमोदन
राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को मंजूरी दी गई। यह नीति 1 नवम्बर 2024 से 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों के विकास के लिए प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिसमें फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, कृषि उत्पाद प्रसंस्करण और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जैसे क्षेत्रों को विशेष प्रोत्साहन शामिल है।
अमृतकाल विजन@2047 डॉक्यूमेंट का अनुमोदन
छत्तीसगढ़ के लिए ‘अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन@2047’ विजन डॉक्यूमेंट का प्रारूप भी स्वीकृत किया गया, जिसमें राज्य के विकास के नए आयामों पर फोकस किया गया है।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पुनः शुरू
मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया। इस योजना के तहत राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों, दिव्यांगजन, विधवा, और परित्यक्ता महिलाओं को चिन्हित तीर्थ स्थानों पर निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। इसके लिए 2024-25 में 25 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।
तकनीकी शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन
छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का भी निर्णय लिया गया। इससे छात्रों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिलेगी, और उद्योगों को कुशल कार्यबल प्राप्त होगा।
अचल संपत्ति रजिस्ट्रीकरण शुल्क का युक्तियुक्तकरण
जनहित को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रीकरण शुल्क में बदलाव की घोषणा की गई है। इसके तहत अचल संपत्ति के अंतरण दस्तावेजों पर रजिस्ट्रीकरण शुल्क में पुनरीक्षण किया गया है।
नवा रायपुर में रियायती दरों पर भूमि आबंटन
नवा रायपुर में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षणिक संस्थान और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के लिए रियायती प्रीमियम दर पर भूखंड आबंटित किए जाएंगे।
इस बैठक में छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1956 और 1961 के संशोधन अध्यादेश का अनुमोदन भी किया गया, जिससे राज्य के शहरी विकास में प्रगति की नई संभावनाएं उभरेंगी।