नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के नियमों की शुरुआत कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक, एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है जिसके माध्यम से गैर मुस्लिम प्रवासी समुदाय के लोग भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस अधिनियम में भारत के तीन मुस्लिम पड़ोसी देशों, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासी लोगों के लिए नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है । इन समुदायों में हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, और पारसी शामिल हैं। यह नियम उन्हें अपने अधिकारों का उपयोग करने की सुविधा देगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरी तैयारी के साथ एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदनों को स्वीकार करेगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत, ये नियम सीएए के तहत नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन मांगेंगे। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए गृह मंत्रालय ने आवश्यक कदम उठाए हैं और इसे संभालने के लिए तैयार है।
यह नागरिकता संशोधन अधिनियम गैर मुस्लिम प्रवासी लोगों के लिए नागरिकता प्राप्त करने के नियमों को सरल बनाएगा और उन्हें भारतीय समाज में आसानी से समाहित करेगा। इससे समाज में एकता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलेगा।