एमसीबी। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संशोधित प्रावधान के अनुसार, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के परिशिष्ट-1 की कंडिका-6(क)(1) के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत तहसील मनेन्द्रगढ़ निवासी बौरीडाड़, बलदेव सिंह की जहरीले सर्प के काटने से हुई मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र प्रेम सिंह एवं नवल सिंह को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार तहसील खड़गवां निवासी कोड़ा में शोभनाथ की मृत्यु पानी में डूबने के कारण हो गया था जिससे मृतक के पुत्र धीरसाय को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार तहसील केल्हारी निवासी खरला में ललिता की मृत्यु जहरीले सर्प के काटने से होने पर उनके पति तिवारी को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
यह सहायता राशि पीड़ित परिवार को आपदा की कठिन घड़ी में संबल प्रदान करने हेतु शासन द्वारा प्रदत्त राहत उपायों के अंतर्गत दी गई है। स्वीकृत राशि का व्यय मांग संख्या-58 के मुख्य शीर्ष-2245 प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में विकलनीय होगा।

