Tuesday, January 13, 2026
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ग्राम चैनपुर-चिउटीमार में असर्वेक्षित भूमि का सर्वे शुरू, कलेक्टर के आदेश पर संयुक्त सर्वेक्षण दल गठित

एमसीबी, छत्तीसगढ़। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशानुसार तहसील मनेन्द्रगढ़ अंतर्गत पटवारी हल्का नंबर 09 के ग्राम चैनपुर एवं चिउटीमार में स्थित असर्वेक्षित भूमि के सर्वेक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ राजपत्र (साधारण) के माध्यम से अधिसूचना प्रकाशित की गई है, जिसके तहत उक्त क्षेत्र में भू-सर्वेक्षण कार्य विधिवत रूप से किया जाएगा। सर्वेक्षण कार्य हेतु प्रारूप-01 में उद्घोषणा का प्रकाशन किया गया है तथा कार्यालयीन आदेश दिनांक 29 दिसंबर 2025 के माध्यम से राजस्व एवं वन विभाग की संयुक्त सर्वेक्षण दल का गठन किया गया है।

यह सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 107, 108, 114, 234 सहित अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप संपादित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राजपत्र (साधारण) क्रमांक 52, प्रकाशन दिनांक 26 दिसंबर 2025 के अनुसार यह सर्वेक्षण कार्य तब तक सर्वेक्षणाधीन रहेगा, जब तक कि इसकी समाप्ति संबंधी अधिसूचना पृथक से प्रकाशित नहीं कर दी जाती।

राजस्व ग्राम की सार्वजनिक शासकीय भूमि के अभिरक्षक सहित भूमि में हित रखने वाले समस्त भू-धारकों को सूचित किया गया है कि सर्वेक्षण के दौरान अधिकृत अधिकारी एवं कर्मचारी ग्राम सीमा तथा भू-भागों की पहचान और सीमांकन के लिए भूमि पर प्रवेश कर सकते हैं। सर्वेक्षण के उद्देश्य की पूर्ति हेतु भूमि की जांच और माप के दौरान आवश्यक होने पर पेड़ों, झाड़ियों, खड़ी फसलों अथवा अन्य अवरोधों को हटाने में सहयोग अपेक्षित है तथा किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न किया जाए। साथ ही भू-खण्डों की सभी सीमाओं एवं मेडों के सीमांकन में भी ग्रामीणों से सक्रिय सहयोग की अपेक्षा की गई है।

ग्राम चैनपुर एवं चिउटीमार की सीमा के मध्य स्थित असर्वेक्षित भूमि के भू-सर्वेक्षण के लिए गठित संयुक्त दल में तहसील मनेन्द्रगढ़ के राजस्व निरीक्षक प्रीतम बैंक एवं शालिन्द यादव, वन मंडल मनेन्द्रगढ़ की वनपाल अनिता सिंह एवं अशोक कुमार सिंह तथा पटवारी दीपेन्द्र पाल सिंह, नलिन तिवारी एवं आशिष सिंह को शामिल किया गया है। गठित सर्वेक्षण दल को निर्देशित किया गया है कि वह निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित भू-खण्ड का सर्वेक्षण कर सात दिवस के भीतर अपना प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

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