एमसीबी, छत्तीसगढ़। विशेष गहन पुनरीक्षण-2025-26 (SIR) के अंतर्गत मतदाता सूची अद्यतन कार्यों की प्रगति पर निगरानी के दौरान निर्वाचन गतिविधियों में लापरवाही सामने आने पर प्रशासन सख्त हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक मतदाता को बीएलओ के माध्यम से Enumeration Form वितरण, सत्यापन तथा फॉर्म की अपलोडिंग और डिजिटाइजेशन का कार्य 4 दिसंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाना है। लेकिन तहसील मनेन्द्रगढ़ के अधीनस्थ मतदान केन्द्रों में ऑनलाइन एंट्री की प्रगति धीमी पाई जाने तथा पहले जारी कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत न करने पर पटवारी श्रीमती छाया गुप्ता के विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मनेन्द्रगढ़ द्वारा जारी पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व के प्रति गंभीरता नहीं बरते जाने के कारण विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया प्रभावित हुई है। कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने तथा कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत नहीं करने को गंभीर सेवा दोष मानते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 (अनुबंध 1.2) के तहत श्रीमती गुप्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। जारी नोटिस में निर्देश दिया गया है कि वह 24 घंटे के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, अन्यथा उत्तर प्रस्तुत न करने या उत्तर असंतोषजनक पाए जाने की स्थिति में एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किया गया है।

