कोरिया, बैकुंठपुर! छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सख्त निर्देशों के पालन में अब जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर जन्मदिन, निजी समारोह या किसी भी प्रकार के उत्सव का आयोजन प्रतिबंधित कर दिया गया है। उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक चौक-चौराहों, सड़कों और गलियों में इस तरह के आयोजनों को अनुचित और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए बाधक मानते हुए शासन को तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए थे। मुख्य सचिव ने इसके अनुपालन में प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का निजी या सामूहिक आयोजन, वाहन जुलूस या स्टंट प्रदर्शन न हो, उल्लंघन करने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। इन निर्देशों के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। सभी नगरीय निकायों को आदेशित किया गया है कि चौक-चौराहों, सड़कों, पार्कों या गली-मोहल्लों में जन्मदिन या अन्य निजी उत्सव करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही, ऐसे वाहन चालकों पर भी सख्त कार्रवाई होगी जो दोपहिया या चारपहिया वाहनों से सड़कों पर स्टंट करते हुए सार्वजनिक शांति भंग करते हैं। नगर निकायों ने नागरिकों को जागरूक करने के लिए माइकिंग, पंपलेट और सोशल मीडिया के माध्यम से अपील शुरू कर दी है कि वे किसी भी स्थिति में सार्वजनिक स्थलों पर इस प्रकार के आयोजन न करें, जिससे यातायात व्यवस्था और आम नागरिकों की सुरक्षा प्रभावित न हो। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा नियमों का उल्लंघन किए जाने पर न केवल आर्थिक दंड लगाया जाएगा बल्कि संबंधित धाराओं के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जाएगा। जिला प्रशासन का कहना है कि यह कदम न केवल सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है बल्कि सड़क सुरक्षा और नागरिक अनुशासन की दिशा में एक सकारात्मक पहल भी है।
सार्वजनिक स्थानों पर अब नहीं मनाया जा सकेगा जन्मदिन या उत्सव – छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन हुआ सख्त
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