एमसीबी, छत्तीसगढ़/ जिले में निराश्रित गोवंशीय पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से गौधाम योजना के संचालन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं, एनजीओ एवं पंजीकृत गौशालाओं से रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित की गई है। यह प्रक्रिया छत्तीसगढ़ विकास विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत प्रारंभ की गई है। इच्छुक संस्थाएं निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन 15 अक्टूबर 2025 सायं 4 बजे तक कार्यालय उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, मनेन्द्रगढ़ जिला-एमसीबी में जमा कर सकती हैं।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गौधामों में केवल निराश्रित व भटके हुए गोवंशीय पशु तथा कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 (संशोधित 2011) एवं छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2014 के तहत जब्त किए गए पशु ही रखे जाएंगे। चयनित संस्था को गौधाम संचालन, पशु देखभाल, प्रबंधन, संसाधन व्यवस्था एवं वित्तीय अनुशासन की संपूर्ण जिम्मेदारी वहन करनी होगी।
गौधाम योजना से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी – योजना का स्वरूप, भूमि की आवश्यकता, पशु रखने की क्षमता, क्रियान्वयन प्रणाली, संस्था चयन की पात्रता, कार्यकाल, दायित्व, मानव संसाधन व्यवस्था, प्रबंधन, वित्त पोषण एवं गौसेवा आयोग में पंजीयन प्रक्रिया कृ कार्यालय उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, मनेन्द्रगढ़ से कार्यालयीन समय (प्रातः 10 बजे से सायं 5:30 बजे तक) प्राप्त की जा सकती है।
इसके अतिरिक्त, आवेदन प्रपत्र एवं दिशा-निर्देश जिले की वेबसाइट http://meb.gov.in से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।