एमसीबी, छत्तीसगढ़/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डी. राहुल वेंकट के आदेशानुसार एवं सुश्री शशिकला पैकरा, प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा जिले में आबकारी अपराधों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए सघन गश्त, नियमित आकस्मिक जांच एवं उपलंभन की कार्रवाई की गई। आबकारी अधिनियम 1915 की विभिन्न धाराओं के तहत माह अप्रैल 2025 से 12 अगस्त 2025 तक कुल 89 प्रकरण दर्ज किए गए हैं।
इनमें अवैध आसवित मदिरा के 15 प्रकरण, गैर जमानती अवैध मदिरा अधिपत्य धारा 34(2) के तहत 16 प्रकरण तथा होटल-ढाबा में अवैध मदिरा विक्रय एवं मदिरा पान पर धारा 36 के तहत 58 प्रकरण कायम कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किए गए। इस कार्रवाई के दौरान कुल 179.29 लीटर हाथ भट्ठी मदिरा तथा 17.56 लीटर देशी एवं विदेशी मदिरा जप्त की गई, जिसकी कुल मात्रा 196.85 लीटर रही। वहीं माह अगस्त 2025 में धारा 34(2) के अंतर्गत 02 प्रकरणों में आरोपी (1) रवि पाल आ. शोभनाथ एवं (2) कृष्ण पाल आ. शोभनाथ, निवासी पोड़ी, जिला एमसीबी से 6-6 लीटर हाथ भट्ठी मदिरा जप्त की गई। और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया।