Sunday, June 8, 2025
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वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति हेतु देयकों के भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित प्रशासन ने दिया दिशा निर्देश

एमसीबी: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डी. राहुल वेंकट के आदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के देयकों को पारित करने और भुगतान प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। शासन के निर्देशानुसार, चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट से संबंधित समस्त देयक कोषालय में जमा करने की अंतिम तिथि 24 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। कार्य विभागों एवं वन विभाग के संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन पेमेंट फाइल का जेनरेशन 24 मार्च 2025 अपरान्ह 5:30 बजे तक करना अनिवार्य होगा। यदि वित्त विभाग द्वारा 24 मार्च 2025 के बाद कोई सहमति या स्वीकृति जारी की जाती है, तो उन मामलों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। भारत सरकार से प्राप्त राशि, चाहे वह शत-प्रतिशत केंद्रीय सहायता हो या केवल केंद्रांश की राशि, से संबंधित देयकों तथा माननीय विधायकों के स्वत्वों से जुड़े देयकों पर यह प्रतिबंध नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त, राजभवन सचिवालय, विधानसभा सचिवालय, निवास कार्यालय, माननीय उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित प्राप्त देयकों पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण एवं माननीय विधायकों के स्वेच्छानुदान मद से संबंधित देयकों पर भी इस प्रतिबंध की कोई बाध्यता नहीं होगी। समस्त चेक आहरण अधिकारी 24 मार्च 2025 को अपरान्ह 5:30 बजे तक अपनी चेकबुक कोषालय अधिकारी के पास जमा करेंगे और उपयोग किए गए अथवा निरंक चेक का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराएंगे। अति आवश्यक परिस्थितियों में 26 मार्च 2025 से 28 मार्च 2025 तक कोषालय अधिकारी, संचालक बजट से उनके ईमेल आईडी dir-budget.cg@gov.in के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त कर संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर तथा कोषालय अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षर किए जाने की व्यवस्था रहेगी। समस्त देयकों एवं चेकों का भुगतान 30 मार्च 2025 तक सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है अतः शासन के निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए। 24 मार्च 2025 के पश्चात् वित्त विभाग की अनुमति से देयक कोषालय में स्वीकार किये जायेंगे कोषालय अधिकारी द्वारा यह जानकारी दी गयी ।

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