Saturday, March 15, 2025
Homeछत्तीसगढ़30 जनवरी से 28 मार्च 2025 तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध

30 जनवरी से 28 मार्च 2025 तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध

एमसीबी, छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल ने 9 दिसम्बर 2024 को हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी की मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 की समय-सारणी जारी किया है जिसके अनुसार 01 मार्च 2025 से 28 मार्च 2025 तक परीक्षा का आयोजन निर्धारित की गई है, जिसके फलस्वरूप् विद्यार्थियों के अध्ययन में व्यवधान न हो इस हेतु कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा 5(1)(2), धारा-6 एवं धारा 10(2) के तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन तथा नियत्रंण) नियम, 2000 में उल्लेखित प्रावधानों के साथ पठित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 152 (पूर्व में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 133) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में जिला दण्डाधिकारी डी. राहुल वेंकट ने आदेश जारी किया है कि सम्पूर्ण जिले में 30 जनवरी 2025 से 28 मार्च 2025 की अवधि में (अधिनियम की धारा 13 (1)उल्लेखित) अवसरों को छोड़कर अधिनियम की धारा 2 क, ख, एवं ग के अंतर्गत परिभाषित कोलाहल एवं समस्त ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण समय के लिए प्रतिबंध रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन अधिनियम की धारा 15 के अधीन दंडनीय है। उपरोक्तानुसार अधिनियम की धारा-2 घ की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा (7) के प्रयोजन के लिए उपयुक्त अवसरों पर सीमित अवधि के लिए अनुज्ञा देने हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी को स्थानीय क्षेत्राधिकारी के अंतर्गत निहित अधिकारों की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु सशक्त किया है। उक्त आदेश स्थानीय निर्वाचन (नगरीय निकाय एवं ग्रामीण) के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी चुनावी प्रचार-प्रसार की अनुमति के आदेश पर लागू नहीं होगा ।

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