Friday, January 24, 2025
Homeभारतनगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 हेतु मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण...

नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 हेतु मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण सम्पन्न

एमसीबी, छत्तीसगढ़: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डी. राहुल वेंकट के निर्देशन में एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सी.एस. के पैकरा परिपालन में आगामी नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 की खड़गवां, मनेंद्रगढ़ और भरतपुर की मतदान दलों के प्रशिक्षण के लिए 78 मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण स्वामी आत्मानंद स्कूल मनेन्द्रगढ़ में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मास्टर ट्रेनर टी. विजय गोपाल राव एवं वेद प्रकाश मिश्रा ने प्रशिक्षण के दौरान ईवीएम सेट के माध्यम से दो पदों पर मतदान प्रक्रिया को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि एक मतदान यूनिट में 16 पैनल का होता है। पहले पैनल में महापौर/अध्यक्ष पद के नाम का उल्लेख किया जाएगा, इसके बाद के पैनलों में अभ्यर्थियों के नाम, फोटो और निर्वाचन प्रतीक होंगे।

अंतिम अभ्यर्थी के बाद के पैनल में “उपर्युक्त में से कोई नहीं“ (NOTA) का प्रावधान रहेगा। दूसरे पद (पार्षद) के लिए भी इसी प्रकार पैनलों का विवरण रहेगा। यदि महापौर/अध्यक्ष के लिए पांच अभ्यर्थी हैं, तो पैनल दो से छः तक इनके लिए होंगे, और सातवां पैनल NOTA के लिए होगा। इसी प्रकार पार्षद पद के लिए आठवें पैनल से प्रारंभ होगा और 15वां पैनल NOTA के लिए होगा। 16वां पैनल लाल रंग का एण्ड (END) बटन होगा, जिसे मतदान के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। यदि अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है, तो अतिरिक्त मतदान यूनिट जोड़े जा सकते हैं, परंतु चार से अधिक नहीं। चार यूनिट के माध्यम से अधिकतम 56 अभ्यर्थियों के लिए व्यवस्था की जा सकती है, जिसमें पद, नाम, प्रतीक चिन्ह और NOTA पैनल शामिल हैं। प्रत्येक मतदाता को महापौर/अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए अलग-अलग मतदान करने का अधिकार होगा। मतदान प्रक्रिया में, प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग लेबल स्थापित किए जाते हैं। मतदाता अपनी इच्छा अनुसार संबंधित बटन दबाकर अपना मत अभिलिखित कर सकता है। यदि कोई मतदाता किसी भी अभ्यर्थी को मत नहीं देना चाहता, तो वह NOTA बटन दबाकर यह दर्ज कर सकता है।

यदि कोई मतदाता केवल एक पद के लिए मतदान करता है और एण्ड (END) बटन दबाता है, तो इसे अंडर वोट (Under vote) माना जाएगा। यदि वह किसी भी बटन को दबाए बिना एण्ड (END) बटन दबाकर बाहर आता है, तो इसे नो वोट (NO VOTE) कहा जाएगा। वहीं, यदि किसी भी बटन को दबाए बिना मतदान कक्ष से बाहर आता है, तो इसे अनफिनिश्ड वोटर (Unfinished voter) माना जाएगा। सभी प्रकार के मतों का विवरण मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। इस प्रशिक्षण में खड़गवां, मनेंद्रगढ़ और भरतपुर के सभी मास्टर ट्रेनर उपस्थित थे।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

विज्ञापन

- Advertisment -

देश

Recent Comments

MarcusTweli on Home
WilliamCen on Home
WileyCruri on Home
Williamincal on Home
JasonGef on Home
Roberthef on Home
RussellPrell on Home
Tommykap on Home
DavidMiz on Home
SonyaKag on Home