Thursday, January 23, 2025
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इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अथवा मतपत्र के माध्यम से आम निर्वाचन कराये जाने हेतु दिशा-निर्देश जारी

एमसीबी, छत्तीसगढ़: मतदान मशीन के मतदान यूनिट में स्थापित किये जाने के लिए पृथक पृथक दो लेबल (मतपत्र) महापौर अपना अध्यक्ष पद तथा पार्षद पद के लिए मुद्रण कराया जाना है। आयोग के निर्देशानुसार महापौर अथवा अध्यक्ष पद हेतु लेबल (मतपत्र) सफेद रंग के कागज में होगा। पार्षद पद के लिए गुलाबी लेबल (मतपत्र) मुद्रण कराया जाना है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक वार्ड के लिए दो लेबल (मतपत्र) पृथक-पृथक 2 पदों के लिए पृथक-पृथक रंग में मुद्रण कराए जाएंगे। आयोग द्वारा जारी नगरपालिका निर्वाचन रिटर्निंग ऑफिसर के लिए निर्वाचन संदर्शिका (जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रयुक्त की जाए अध्याय 16 “मतदान मशीन“ की कण्डिका 16.3 मतदान मशीनों के लिए मतदान यूनिट मतपत्र लेबल (मतपत्र) की विशिष्टिया मुद्रित करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिया गया है।

उक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार निर्धारित लेबल (मतपत्र) (सफेद रंग) के सबसे ऊपर महापौर/अध्यक्ष मुद्रित कराया जाना है। तत्पश्चात के पैनल में महापौर/अध्यक्ष पद के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों का क्रमवार नाम एवं अंतिम नाम के पैनल के नीचे उपर्युक्त में से कोई नहीं (NATO) का पैनल होगा। इसके पश्चात् के पैनल में पार्षद पद का उल्लेख किए जाने के निर्देश है। तत्पश्चात के पैनलों में पार्षद पद के अभ्यर्थियों के नाम होंगे। पार्षद पद के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के अंतिम पैनल के नीचे उपर्युक्त में से कोई नहीं (NATO) का उल्लेख किया जाना है। पार्षद पद का उल्लेख जिस पैनल पर किया जाना है। उसे दो भागों में विभक्त कर ऊपर के भाग में निर्वाचन की विशिष्टियां मुद्रित करायी जाये तथा नीचे के भाग में पार्षद पद का उल्लेख कर दिये जाने से पार्षद पद के लेवल (मतपत्र) की पहचान स्थापित की जा सकती है। दोनों पदों के लेबल (मतपत्र) में विशिष्टियां बाई ओर के कोने में मतपत्र का क्रमांक, नगरपालिका का नाम तथा वार्ड क्रमांक एवं दायी ओर के कोने में पन्ना संख्या तथा आम/उप निर्वाचन 20…. वर्ष का उल्लेख किया जाये।

अभ्यर्थियों को संख्या अधिक होने की दशा में यह स्पष्ट किया जाता है कि एक से अधिक मतदान यूनिट के उपयोग की दशा में महापौर/अध्यक्ष के लेबल (मतपत्र) के पश्चात् पार्षदों के लिए निर्धारित मतपत्रों में निर्वाचन की विशिष्टियां उपरोक्त अनुसार मुद्रित करायी जाये। महापौर अथवा अध्यक्ष पद के लिये पूरे नगर पालिका क्षेत्र के लिए मुद्रित कराए गये लेबल (मतपत्र) का क्रमांक-01 से प्रारंभ होकर अंतिम मतपत्र तक होगा। पार्षद पदों के लिए लेबल (मतपत्र) वार्डवार होंगे। अतएव प्रत्येक वार्ड के लिए 1 से प्रारंभ होकर अंतिम मतपत्र होगा। इस संबंध में यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि यदि 7 अंकों में लेबल (मतपत्र) संख्या मुद्रित करने की व्यवस्था नहीं है तो छः अंकों में कराया जाये। मुद्रित किये जाने वाले मतपत्रों की संख्या का निर्धारण प्रति मतदान केन्द्र 01, प्रति रिजर्व मशीन 01 और निविदत्त मतपत्रों के रूप में लगभग 20 निविदत्त मतपत्र प्रति मतदान केन्द्र उपरोक्तानुसार निश्चित की गई मतपत्रों की कुल आवश्यकता के अतिरिक्त 10 प्रतिशत मतपत्र आकस्मिक स्थिति को देखते हुए निर्धारित की जाएगी। निविदत्त मतपत्र उपरोक्त उल्लेखित लेबल (मतपत्र) के अनुरूप ही होगा। लेबल (मतपत्र) की अनुकृति सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है।

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