Thursday, January 23, 2025
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संसद की अजजा कल्याण समिति भारत सरकार के समक्ष जनसंख्या के अनुपात में छ.ग. में आदिवासी समाज के 11 जिलों में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के पदों पर पदस्थ किए जाने की मांग

रायपुर, छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ में आदिवासी वर्ग के विभिन्न ज्वलंत समस्याओं के निराकरण हेतु माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी अध्यक्ष संसद की अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति भारत सरकार नई दिल्ली एवं कमेटी के सदस्य सभी 20 सांसदों से रायपुर के मायरा रिसार्ट में चर्चा किये। अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष आर एन ध्रुव ने मांग रखी कि छत्तीसगढ़ में पदोन्नति आरक्षण नियम का पालन किये बगैर नियम कानून को ताक में रखकर धड़ल्ले से गैर आरक्षित वर्ग के लोगों को पदोन्नति कर दिया गया है एवं पदोन्नति की जा रही है । जिसके कारण आरक्षित वर्ग के अधिकारी कर्मचारी पदोन्नति से वंचित हो रहे हैं एवं आरक्षित वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं होने पर वह पद रिक्त नहीं होता और समाज के बेरोजगार युवा रोजगार से वंचित हो रहे हैं। इसलिए तत्काल गैर संवैधानिक पदोन्नति पर रोक लगाते हुए नियमानुसार पदोन्नति हो। अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के छात्रवृति हेतु 2.50 लाख की आय-सीमा निर्धारित की गई है,जिसके कारण इस वर्ग के कई विद्यार्थी अर्थ के अभाव में आगे की पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं। आदिवासी वर्ग का निर्धारण जन्म से ही हो जाता है इसलिये इस वर्ग के लिये आय-सीमा की बाध्यता को समाप्त किया जावे। 

उच्च स्तरीय छानबीन समिति में फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारियों का प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने के बाद भी कानुन की आड़ में न्यायालय से स्टे लेकर फर्जी लोग शासकीय सेवा में नौकरी कर रहे हैं। जिसके परिणाम स्वरूप वास्तविक आदिवासी आरक्षण के लाभ से वंचित हो रहे हैं। इन फर्जी लोगों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही किया जावे।

छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य जिले के सभी विभागों में तृतिय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर शत-प्रतिशत भर्ती स्थानीय वर्ग के योग्य बेरोजगारों से आवेदन मंगाकर किया जावे। इससे आदिवासी क्षेत्रों में जो तरह-तरह की घटनायें घट रही है ,उस पर तत्काल रोक लगेगा।

 छग के अधिकांश शासकीय विभागों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के पद रिक्त हैं। जिसमें आजतक भर्ती नही हो पाया है और छग शासन संविदा एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम चला रही है। ज्ञात हो संविदा एवं आउटसोर्सिंग पर कार्य करने के लिये कोई आरक्षण नियमों का पालन नही होता है। इसलिए विशेष भर्ती अभियान चलाकर इन रिक्त पदों को भरा जावे। 

 छ.ग.शासन के सभी माननीय मंत्रियों के पास अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारी/कर्मचारी को कम से एक विशेष सहायक/निज सहायक एवं अन्य स्टाफ के पद पर रखा जावे,जिससे सरकार और आदिवासी बाहुल्य समाज के बीच निरंतर कम्युनिकेशन/संवाद बना रहे।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में आदिवासी समाज के पुलिस अधीक्षक एवं कलेक्टरों की संख्या बहुत ही कम है। छ.ग. में लोक सेवा आयोग के राज्य प्रशासनिक पद में 18 से 22 वर्ष कार्यानुभव रखने वाले सबसे ज्यादा है। उन्हे उनके योग्यता,क्षमता,कार्यानुभव के अनुकूल पद-प्रतिष्ठा पर पदस्थ किया जावे। आदिवासी समाज के प्रमोशन प्राप्त अधिकारियों को कम से कम 33 जिलों मे से 11 जिलों में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के पदों पर पदस्थ किया जावे। श्री कुलस्ते जी द्वारा उक्त सभी बिन्दुओं पर सहानुभुतिपूर्वक विचार करते हुये उचित कार्यवाही का आश्वासन दिए।

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