Thursday, January 23, 2025
Homeनिर्वाचनध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश जारी

ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश जारी

एमसीबी: नगरपालिका निर्वाचन 2025 हेतु निर्वाचन की घोषणा 20 जनवरी 2025 को हो चुकी है एवं आदर्श आचरण संहिता आज 20 जनवरी 2025 से निर्वाचन प्रक्रिया समापन तक प्रभावशील रहेगी। सभी अभ्यर्थी एवं उनके कार्यकर्ता तथा उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति अपने अभ्यर्थी के प्रचार-प्रसार के लिये ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करते है। इन ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न केवल स्थायी मंच से होता है, वरन वाहनों यथा जीप, कार, ट्रक, टेम्पो, तिपहिया स्कूटर साईकल, रिक्शा आदि पर घूम-घूम कर या स्थिर रखकर भी होता है। ये वाहन सभी सड़कों गलियों, उपगलियों में चलते है और गांवो बस्तियों, गोहल्लांे कालोनियों में बहुत ऊँची आवाज पर लाउडस्पीकरों से प्रसारण करते हुए जाते है। लाउडस्पीकरों का ऊँची आवाज में प्रयोग से विद्यार्थी वर्ग गम्भीर रूप से अशांत हो जाते है, क्योकि उनका अध्ययन बाधित होता है। लाउडस्पीकर के अबाध रूप से किये जाने वाले शोर गुल से वृद्ध, दुर्बल, बीमार व्यक्ति को चाहे यह चिकित्सालय या घर में हो बहुत परेशानी होती है। इसके साथ ही निर्वाचन अवधि में ध्वनि बिस्तारक यंत्र के प्रयोग को पूर्ण रूप से रोका नहीं जा सकता है क्यांेकि ध्वनि विस्तारक यंत्र निर्वाचन प्रचार एवं जन समूह के बीच अपने विचार व्यक्त करने के साधनों में से एक साधन है, लेकिन उसके साथ-साथ विषम समय में, विषम स्थान पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के उंचे स्वरों पर अध्यवधानिक प्रयोग जित्तसे जनमानस के शांति एवं स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो, की अनुमति दिया जाना उचित नहीं है। अत्तएव उपरोक्त वर्णित तथ्यों के प्रकाश में हर पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त में डी. राहुल वेंकट, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी एमसीबी (छ.ग.) कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एमसीबी जिले में जिनमें निर्वाचन कराने की घोषणा आयोग ने किया है, कि रात्रि 10:00 से प्रातः 06:00 बजे के बीच किसी भी स्थान में तीव्र संगीत बजाया व बजवाना, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना अथवा करवाया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग निर्वाचन के लिए वाहनों पर एवं निर्वाचन सभाओं में प्रातः 06ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक ही किया जा सकेगा, किंतु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किये जायेंगे तथा इस हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। लोक शान्ति को देखते हुए लम्बे चोंगे वाले लाउडस्पीकर का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। वाहनों पर और निर्वाचन सभाओं में एक से अधिक लाउडस्पीकर समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधित रहेगा। इस अलावा निर्वाचन सभाओं एवं निर्वाचन प्रचार करने के लिए वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से लिखित अनापत्ति के साथ संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रातः 6ः00 बजे से रात्रि के 10:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्यतः सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर किया जा सकता है, परन्तु लोक स्थान यथा-कलेक्ट्रेट कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर अन्य शासकीय कार्यालय, छात्रावास, किसी स्थानीय निकाय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्यतः स्थिति में भी पूर्णतः प्रतिबंधित किया किया गया है। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई भी अपराध असंज्ञेय होगा एवं यह आदेश तत्काल प्रभाव से निर्वाचन हेतु घोषित क्षेत्रों में प्रभावशील होगा। ध्वनि एवं उसकी तीव्रता के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित करेंगे।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

विज्ञापन

- Advertisment -

देश

Recent Comments

MarcusTweli on Home
WilliamCen on Home
WileyCruri on Home
Williamincal on Home
JasonGef on Home
Roberthef on Home
RussellPrell on Home
Tommykap on Home
DavidMiz on Home
SonyaKag on Home