रायपुर, छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधो के क्रियान्वयन का पुनर्विलोकन उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधो के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उपायों का सुझाव देने एवं ऐसे अन्य कृत्य जो राज्य सरकार समय- समय पर समिति को सौंपे, के लिए श्री रामविचार नेताम जी कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है।
पिछली सरकार द्वारा इस कमेटी का भी एक भी बैठक नहीं बुलाई गई थी, वर्तमान सरकार के एक वर्ष बीत जानने के बाद भी उक्त समिति का बैठक अब तक एक बार भी आयोजित नहीं किया गया है। जिसके कारण पदोन्नति में आरक्षण, बैकलॉग पदों पर भर्ती, फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारियों के खिलाफ कार्यवाही, स्थानीय स्तर पर भर्ती आदि अनेकों मुद्दों पर अब तक कोई ठोस कार्य नही हो पा रहा है।
इस हेतु श्री रामविचार नेताम मंत्री,कृषि विकास एवं कृषि कल्याण,अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग,अल्पसंख्यक कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन वह पत्र लिखकर अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ छत्तीसगढ़ के प्रान्ताध्यक्ष आर एन ध्रुव द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितों की रक्षा हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 (क्र 21 सन 1994) की धारा 17 (1) के प्रावधानों के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु गठित स्थाई समिति की शीघ्र बैठक बुलाये जाने का निवेदन है।