रायपुर, छत्तीसगढ़/ मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग नीति को मंजूरी दी गई। धान उपार्जन का निर्णय: राज्य के किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 14 नवम्बर 2024 से शुरू होगी और यह 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। कृषि विभाग ने एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से किसान पंजीकरण प्रक्रिया को 31 अक्टूबर 2024 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। इस वर्ष 2024-25 में 160 लाख टन धान के उपार्जन का अनुमान है।
किसानों के लिए टोकन प्रणाली: मंत्रिपरिषद ने खरीदी केन्द्रों पर सीमांत एवं लघु कृषकों को अधिकतम दो टोकन तथा दीर्घ कृषकों को अधिकतम तीन टोकन प्रदान करने का निर्णय लिया है। सभी खरीदी केन्द्रों पर धान की खरीद इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र के माध्यम से की जाएगी। बारदाना की व्यवस्था: धान खरीद के लिए 4.02 लाख गठान जूट बारदाना खरीदने की स्वीकृति दी गई है, जिसमें कुल 8 लाख गठान बारदाने की आवश्यकता होगी। सहकारी समितियों के डाटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए मानदेय: कैबिनेट ने सहकारी समितियों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों को 18,420 रुपये प्रतिमाह के मान से 12 माह का मानदेय भुगतान करने का निर्णय लिया है, जिसका कुल खर्च 60 करोड़ 54 लाख रुपये होगा।
राजनीतिक मामलों पर न्यायालय से प्रकरण वापसी: मंत्रिपरिषद ने जनहित में न्यायालय से 49 राजनीतिक मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है, जो मंत्रिपरिषद की उपसमिति द्वारा अनुशंसित थे।
छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक सेवा भर्ती नियम 2021 में संशोधन करते हुए, सूबेदार/उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है। स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था: ग्राम पंचायतों में प्रत्येक घर में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण पेयजल संचालन एवं संधारण नियम, 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है।
दिवंगत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति: दिवंगत शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि में संशोधन: लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि नियम, 2008 में संशोधन करते हुए दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों के अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवार को 25 हजार रुपये की सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है। मदिरा पर होलोग्राम का उपयोग: देशी/विदेशी मदिरा बोतलों पर चस्पा करने के लिए अधिक सुरक्षात्मक होलोग्राम खरीदने का निर्णय लिया गया है।
औद्योगिक नीति में संशोधन: छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स, एथेनॉल इकाईयों और सीमेंट उद्योगों के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी गई है।