नई दिल्ली: भाजपा नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। स्वामी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है और उन्होंने इसके सबूत भी पेश किए हैं। उन्होंने अदालत से आग्रह किया है कि वह केंद्र सरकार को निर्देश दे कि इस मामले में कार्रवाई की जाए और इस पर एक स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाए। स्वामी ने 2019 में केंद्र सरकार को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं और वहां का पासपोर्ट रखते हैं। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 और सिटिजनशिप एक्ट 1955 का हवाला देते हुए दावा किया कि अगर कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है, तो उसे भारतीय नागरिकता छोड़नी होती है। स्वामी का कहना है कि इस मामले में उन्होंने कई बार केंद्र सरकार से स्टेटस अपडेट मांगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
स्वामी ने आरोप लगाया है कि ब्रिटेन में पंजीकृत कंपनी बैकलॉप्स लिमिटेड के सालाना रिटर्न में राहुल गांधी को ब्रिटेन का नागरिक बताया गया है। इस कंपनी में राहुल गांधी निदेशक के रूप में सूचीबद्ध हैं और उनके जन्म की तारीख 19 जून 1970 बताई गई है। अदालत में दायर याचिका में स्वामी ने अदालत से अनुरोध किया है कि वह केंद्र सरकार से इस मामले में की गई कार्रवाई का स्टेटस मांगे और उन्हें इस मुद्दे पर उचित उत्तर देने का निर्देश दे।