दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़: कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार जिले में पहली बार बकाया कर की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भाँति की गई है। अवगत हो कि, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराबान अधिनियम 1991 के तहत मोटरयान कर का भुगतान नहीं करने पर, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत् राजस्व के बकाया की भाँति बकाया कर की वसूली होती है। नोटिस तामिली के बाद बकाया कर का भुगतान नहीं करने पर चल-अचल संपत्ति की भी कुर्की कर नीलामी की कार्यवाही की जाती है। इस क्रम में कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी श्री गौरव पाटले ने बताया उक्त प्रयोजनों का प्रयोग कर छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के तहत मोटरयान कर का भुगतान नहीं करने पर, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत तहसीलदार के समन्वय से कुल 09 वाहनों से 14,60,620.00 (चौदह लाख साठ हजार छ सौ बीस रू०) बकाया कर वसूल किया गया है।
मोटर यान कराधान अधिनियम के तहत जिले में हुई 14 लाख से अधिक की राशि वसूली
