एमसीबी छत्तीसगढ़: कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशानुसार प्रशासकीय कार्य व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए, जिले में पदस्थ अधिकारियों को आगामी आदेश पर्यंत निम्नानुसार कार्य विभाजन किया गया है । जिसमें अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार को जिला दण्डाधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सामान्य निर्वाचन, कलेक्टर की अनुपस्थिति में सामान्य प्रशासनिक नियंत्रण एवं चालू कार्य, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत अपीलीय प्रकरण, विभागीय जांच अधिकारी, जिला विवाह अधिकारी और प्रभारी अधिकारी के तौर पर राज्योत्सव एवं अन्य विभिन्न उत्सव, अन्धत्व निवारण, पंचायती राज अधिनियम के तहत जनपद पंचायत निर्वाचन से संबंधित निर्वाचन याचिका एवं पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत अपील, पुनरीक्षण का पंजीयन एवं निवर्तन, एस० डब्ल्यू० शाखा की समस्त फाईल / नस्तियां अपर कलेक्टर के माध्यम से कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत होंगी तथा कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे जाने वाले अन्य कार्य का दायित्व दिया गया है। वही नितेश कुमार उपाध्याय, परियोजना निदेशक, जिला पंचायत को प्रभारी अधिकारी के तौर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत शाखा, ग्रामीण यांत्रिक सेवा, कौशल विकास एवं लाईवलीहुड कॉलेज, अग्रीण बैंक से संबंधित कार्य, जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, विधायक/सांसद/आदर्श ग्राम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जिला परियोजना संचालक समग्र शिक्षा, साक्षर भारत मिशन, प्रभारी अधिकारी जिला निर्माण समिति, प्रभारी अधिकारी, कृषि/उद्यानिकी/मत्स्य/पशुपालन, हथकरघा बोर्ड, जिला नवाचार निधि योजना तथा कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे जाने वाले अन्य कार्य का दायित्व दिया गया है।
इसके साथ ही रामप्रसाद आंचला, संयुक्त कलेक्टर, को आयुक्त, नगर निगम चिरमिरी, जिला शहरी विकास प्राधिकरण एवं कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे जाने वाले अन्य कार्य दायित्व दिया गया है। इसके साथ ही संयुक्त कलेक्टर लिंगराज सिदार,अनुविभागीय दंडाधिकारी राजस्व मनेन्द्रगढ़ के साथ अनुविभागीय अधिकारी (रा०), पंजीयक, लोक न्यास, सक्षम प्राधिकारी, छ०ग० लोक परिसर बेदखली अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम 1994 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां, भू-अर्जन अधिकारी, अनुभाग क्षेत्र अंतर्गत नजूल अधिकारी, भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, छात्रावासों एवं स्कूल/ विद्यालयों का निरीक्षण, तहसील मनेंद्रगढ़ के साथ-साथ प्रभारी अधिकारी के तौर पर उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र, आवास आवंटन शाखा का कार्य सौंपा गया है। वही सुश्री उमंग जैन, तहसीलदार, सहायक नोडल अधिकारी एस०डब्लू० शाखा को लोक अभियोजन एवं ज्यूडिशियल सांख्यिकी लिपिक एवं लाईसंस शाखा/पासपोर्ट शाखा, माननीय उच्च न्यायालय छ०ग० बिलासपुर/अन्य वरिष्ठ न्यायालयों में लंबित प्रकरण में समय-सीमा में कार्यवाही, सडक दुर्घटना, सोलेशियम फण्ड के प्रकरण, मोटर व्हीकल टेक्सेशन एक्ट /लोकायुक्त/मानवाधिकार/चिटफण्ड/फॉरेस्ट क्लीयरेंस एक्ट भू-अर्जन शाखा, अभिलेखागार राजस्व एवं सामान्य, प्रपत्र शाखा, स्टेशनरी, लाईब्रेरी शाखा, जिला वक्फ बोर्ड, जिले के सभी विभागों से निरीक्षण रोस्टर प्राप्त करना एवं पालन करवाना, लोकसभा/विधानसभा/राज्य सभा प्रश्नों के उत्तर/जानकारी भेजना, बीस सूत्रीय कार्यक्रम, सीलिंग शाखा (कृ.जो.उ.सी.अधिकारी) सहायक जनगणना अधिकारी तथा जिला सत्कार अधिकारी, जिला नजूल अधिकारी/ नजूल से संबंधित समस्त कार्य, वन अधिकार मान्यता अधिनियम के तहत प्रमाण-पत्र वितरण संबंधी कार्य एवं कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे जाने वाले अन्य कार्य का दायित्व दिया गया है।
इसके साथ ही डिप्टी कलेक्टर प्रवीण कुमार भगत को अनुविभागीय दण्डाधिकारी,भरतपुर एवं केल्हारी और राजस्व के साथ-साथ अनुविभागीय अधिकारी (रा०) भरतपुर, पंजीयक, लोक न्यास, सक्षम प्राधिकारी, छ०ग० लोक परिसर बेदखली अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम 1994 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां, भू-अर्जन अधिकारी, अनुभाग क्षेत्र अंतर्गत नजूल अधिकारी, भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, सत्कार अधिकारी, छात्रावासों एवं स्कूल/ विद्यालयों का निरीक्षण तहसील भरतपुर के साथ कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे जाने वाले अन्य कार्य दिया गया है। इसके साथ ही डिप्टी कलेक्टर बिजेन्द्र सिंह सारथी को अनुविभागीय दण्डाधिकारी खड़गवां एवं चिरमिरी, राजस्व और धर्मस्व संस्कृति, धार्मिक न्यास शाखाएं, अल्पसंख्यक कल्याण और जिला अल्प बचत अधिकारी के साथ आवक-जावक शाखा, बेरोजगारी भत्ता योजना, रोजगार एवं स्वरोजगार मेला, जिला अंत्यावसायी विकास निगम, जिला व्यापार एवं उद्योग, सहकारिता अधिनियम, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पंजीयक, लोक न्यास, सक्षम प्राधिकारी, छ०ग० लोक परिसर बेदखली अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम 1994 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां, भू-अर्जन अधिकारी, अनुभाग क्षेत्र अंतर्गत नजूल अधिकारी, भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, सत्कार अधिकारी, छात्रावासों एवं स्कूल/ विद्यालयों का निरीक्षण एवं कलेक्टर द्वारा समय.समय पर सौंपे जाने वाले कार्य का दायित्व दिया गया है।
वही डिप्टी कलेक्टर प्रीतेश सिंह राजपूत को उप जिला निर्वाचन अधिकारी, स्थानीय निर्वाचन, जन सूचना अधिकारी और नोडल अधिकारी जेल मनेन्द्रगढ़ के साथ-साथ नोडल अधिकारी, जिला खनिज संस्थान न्यास एवं प्रभारी अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, अधीक्षक शाखा, वित्त स्थापना शाखा, नाजरात शाखा, खाद्य एवं औषधि नियंत्रण अधिनियम के प्रकरण, नोडल अधिकारी परीक्षा, आदिवासी विकास विभाग, नगर सेना, वरिष्ठ लिपिक शाखा, जिला कोषालय,एस.ई.सी.एल., पुरातत्व, जिला संग्रहालय एवं पर्यटन विकास, जिला पंजीयक, कोष लेखा एवं पेंशन, जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र, बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन, खाद्य शाखा, जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग, केपीआई/ एचसीएम डैशबोर्ड, श्रम विभाग, जिला व्यापार एवं उद्योग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, प्रभारी अधिकारी.भू-अभिलेख, राजस्व लेखा, वाचक शाखा और सी0एस0आर0 का दायित्व को सौंपा गया है, इसके साथ ही सुश्री उमंग जैन, तहसीलदार को प्रभारी अधिकारी के तौर पर प्रभारी भू-अभिलेख अधीक्षक (शाखा), समय-सीमा, जन चौपाल, जनदर्शन, पी.जी.एन./पी.जी. पोर्टल, शिकायत शाखाएं सतर्कता अधिकारी, जनसमस्या निवारण शिविर, मुख्यालय अधिकारी अभिलेख, स्वान परियोजना / चिप्स परियोजना/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, केन्द्रीय विद्यालय, स्काउट एण्ड गाईड, आवासीय विद्यालय निरीक्षण, बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन, मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री, एवं जनप्रतिनिधि से प्राप्त पत्रों का निराकरण, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा एवं निर्देश, लोक सेवा गारंटी अधिनियम/ लोक सेवा केन्द्र, छात्रावासों एवं स्कूल / विद्यालयों का निरीक्षण के साथ-साथ कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे जाने वाले अन्य कार्य करने का दायित्व कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशानुसार दायित्व सौंपा गया है। इसके साथ ही यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।