Korea manendragarh: सरकार ने दो पहिया वाहन चालकों के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नए नियम लागू करने का ऐलान कर दिया है। अब सड़क पर दो पहिया वाहन चलाने वालों के साथ पीछे बैठे व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है। नियम का उल्लंघन करने पर यातायात पुलिस द्वारा 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा ।
इसके साथ ही तीन सवारी वाहन चलाने पर भी 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। ट्रिपल सवारी में 1000 रुपये, बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने पर 2000 रुपये, मोबाइल पर बात करने पर 5000 रुपये, बिना नंबर प्लेट के 2000 रुपये, काला शीशा 2000 रुपये का जुर्माना लगेगा। वहीं बिना सीट बेल्ट पहने वाहन चलाने पर 1000 रुपये का जुर्माना भी होगा।
आपको बता दे की सरकारी आदेश का उल्लंघन करने पर 2000 रुपये, नो पार्किंग पर 500 रुपये, बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 5000 रुपये, नाबालिग के साथ गाड़ी चलाने पर 25000 रुपये, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 5000 रुपये, गलत दिशा में वाहन चलाने पर 5000 रुपये, ट्रैफिक सिग्नल नहीं मानने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
संसद द्वारा पारित नए ट्रैफिक नियमों के तहत अब नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। यह नियम सभी राज्यों में भी लागू होने वाला है। नए नियमों में वाहनों पर लगाए जाने वाले सभी तरह के जुर्मानों की राशि भी बढ़ा दी गई है।