नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के ‘भ्रामक’ विज्ञापनों के मामले में उनके खिलाफ अदालत की अवमानना पर कार्रवाई के तहत जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल नहीं करने पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने मंगलवार को निर्देश दिया है । न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के जवाब दाखिल करने में विफलता पर नाराजगी व्यक्त की और उनके बारे में कहा कि वे विज्ञापन के मामले में प्रथम दृष्ट्या दोषी करार दिए गये थे।
न्यायमूर्ति कोहली और अमानुल्लाह की पीठ ने श्री रोहतगी पर कड़ी आपत्ति जताई
पीठ ने श्री रोहतगी से कहा की आप हमारे आदेशों की अवहेलना कैसे कर सकते हैं.. पहले हमारे हाथ बंधे हुए थे।” पीठ ने उनसे कहा की आप नोटिस का जवाब नहीं दे रहे और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी।” शीर्ष अदालत ने श्री रोहतगी की राहत देने संबंधी तमाम दलीलें खारिज करते हुए कहा कि आदेश में संशोधन का कोई सवाल ही नहीं है।
शीर्ष अदालत ने बाबा रामदेव और पतंजलि को अंतरिम रोक लगाई थी
शीर्ष अदालत ने पतंजलि को बीपी, मधुमेह, अस्थमा और कुछ अन्य बीमारियों से संबंधित सभी विज्ञापन जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी थी। शीर्ष अदालत ने कथित तौर पर भ्रामक विज्ञापन जारी रखने के लिए पतंजलि आयुर्वेद और उसके प्रबंध निदेशक (एमडी) आचार्य बालकृष्ण को अदालत की अवमानना का कारण बताओ नोटिस जारी किया था।उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में केंद्र सरकार की निष्क्रियता पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा था कि याचिका 2022 में दायर की गई थी ।