नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को चुनावी बॉन्ड मामले पर राहत नहीं दी है। कोर्ट ने एसबीआई से कहा है कि वह कल तक ही जानकारी दे, और साथ ही 15 मार्च तक चुनाव आयोग को उस जानकारी को सार्वजनिक करने का आदेश दिया है।
यह निर्णय चुनावी बॉन्ड मामले के सम्बंध में सुप्रीम कोर्ट के एक बैठक में लिया गया। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी देने के समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की मांग की थी। एसबीआई के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि एसबीआई ने नए इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी करने पर रोक लगा दी है । हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की मांग को नकार दिया और उसे कल तक ही जानकारी देने का आदेश दिया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई के वकीलों से कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की मैचिंग प्रक्रिया में समय लगेगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ स्पष्ट डिस्कलोजर मांगी थी, न कि बॉन्ड्स की मैचिंग के लिए कहा था।
एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि दानदाताओं और राजनीतिक पार्टियों की जानकारी सौल कवर के साथ एसबीआई की मुंबई स्थित मुख्य शाखा में है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे में समय लगेगा, लेकिन कोर्ट ने इस वक्ताओं की याचिका को नकार दिया है। इस निर्णय के बाद एसबीआई को 15 मार्च तक चुनाव आयोग को बॉन्ड्स की जानकारी सार्वजनिक करने का समय दिया गया है।