मनेन्द्रगढ़/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डी. राहुल वेंकट ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धार 6 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के मनेन्द्रगढ़ विकासखण्ड के समस्त ग्रामों में 22 फरवरी 2024 से 23 फरवरी 2024 तक जिले अंतर्गत निवासरत् विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय का ग्राम पंचायत द्वारा तैयार सूची का सत्यापन एवं अनुमोदन कराने तथा ग्राम सभा अध्यक्ष के अनुमति से अन्य विषय के एजेण्डा अनुसार विशेष ग्रामसभा आयोजित करने का आदेश जारी किया है। छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 (2) (क) के तहत गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा में सदस्यों की शत्-प्रतिशत उपस्थिति कराने का दायित्व सरपंच, पंच एवं सचित का होगा। ग्राम सभा की कार्यवाही छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख (3) अनुसार संचालित होगी।