Sunday, January 12, 2025
Homeछत्तीसगढ़मनेन्द्रगढ़ जिले में कोई भी किसान पंजीयन से न छूटे - कलेक्टर

मनेन्द्रगढ़ जिले में कोई भी किसान पंजीयन से न छूटे – कलेक्टर

मनेन्द्रगढ़, 12 सितम्बर 2023 : कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने समस्त एसएडीओ, आरईएओ एवं समिति प्रभारियो के साथ राजीव गाँधी किसान न्याय योजना अंतर्गत खरीफ वर्ष 2023 -24 हेतु जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के अंतर्गत समितिवार पंजीयन कम होने पर समीक्षा बैठक ली। उन्होंने जिले के माडीसरई, केल्हारी, सिंगरौली, बरबसपुर, चैनपुर, डोडकी, घुटरा, खडगवां, जनकपुर, गडवार कोटाडोल, कोड़ा, कछोड़, कमर्जी में किसानों का पंजीयन कम होने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देष दिये है कि जिले में किसी भी किसान का पंजीयन न छूटे। इसके लिए संबंधित अधिकारी गांव- गांव जाकर किसानों का चिन्हांकन करते हुए पंजीयन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिले में आरईएओ वार लक्ष्य बनाकर पंजीयन कार्य शत प्रतिशत कराने के निर्देश दिये ।

खरीफ वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय हेतु आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अपनाया जाएगा। जिसके लिए धान उपार्जन हेतु राज्य सरकार के वेबसाईट एकीकृत कृषक पोर्टल में पंजीयन कार्य प्रारंभ हो गया है। कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा द्वारा सभी जिले के समस्त एसडीओ आरईएओ को गंभीरता से कार्य करते हुए समयसीमा में कार्य पूर्ण करने निर्देशित किया गया है। उल्लेखनीय है कि जारी किए गए निर्देशों के आधार पर इस वर्ष पूर्व के वर्षों की भांति कृषकों को पृथक से पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अंतर्गत उनका गत वर्ष का पंजीयन कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएगी। पूर्व वर्षों में पंजीकृत सभी किसानों को धान उपार्जन वर्ष 2023 -24 हेतु धान पंजीयन में नॉमिनी नामांकन कर कैरी फॉरवर्ड करवाना अनिवार्य है, क्योंकि धान उपार्जन हेतु आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अपनाया जाएगा, जिसके लिए पंजीयन में नॉमिनी रखना अनिवार्य है। इस हेतु गत वर्ष के पंजीकृत एवं नवीन पंजीयन कराने वाले किसानों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान कोई असुविधा न हो, इसके लिए उनके परिवार एवं रिश्तेदारों को नॉमिनी बनाने की सुविधा प्रदान किया गया है। जिसके आधार पर स्वतः उपस्थित होकर या उनके द्वारा बनाए गए नॉमिनी के द्वारा धान की बिक्री की जा सकती है। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जिले के सभी धान उपार्जन केन्द्रों में पहले से पंजीकृत किसानों को धान बेचने के लिए धान पंजीयन के नॉमिनी नामांकन कर कैरीफारवर्ड किए जा रहे है। साथ ही किसानों को बायोमेट्रिक आधारित खरीदी प्रणाली की जानकारी हेतु ग्राम पंचायत एवं आश्रित ग्रामों में मुनादी कराकर व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। सभी किसान अपना पंजीयन फॉर्म तैयार कर अंतिम तिथि से पूर्व अपने धान उपार्जन केन्द्र या सहकारी समिति केन्द्र के माध्यम से पंजीयन करा सकते हैं।

पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023 है। इस पंजीयन प्रक्रिया से ऐसे किसान जिन्होंने जमीन खरीदी या बिक्री की है, वो भी इस पोर्टल में कृषि भूमि रकबा का सुधार करवा सकते हैं। कैरी फारवर्ड या पंजीयन हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता है, उनमें आधार कार्ड (आवेदनकर्ता कृषक), नॉमिनी का आधार कार्ड ( किसान द्वारा नामित व्यक्ति ), ऋण पुस्तिका (भू-स्वामी पर्ची), बी-1 (भू-स्वामी विवरण), बी-1 खसरा पांचसाला खण्ड-2 (फसल विवरण), बैंक पासबुक की छायाप्रति ( केवल आवेदनकर्ता कृषक) एवं स्वघोषणा पत्र (केवल संयुक्त भू-स्वामी हेतु) शामिल है।

इस दौरान खाद्य अधिकारी संजय कुमार ठाकुर, उप संचालक कृषि लाल सिंह अर्माे, नोडल अधिकारी आनंद सिंह उपस्थित रहे ।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

विज्ञापन

- Advertisment -

देश

Recent Comments

MarcusTweli on Home
WilliamCen on Home
WileyCruri on Home
Williamincal on Home
JasonGef on Home
Roberthef on Home
RussellPrell on Home
Tommykap on Home
DavidMiz on Home
SonyaKag on Home