Monday, August 25, 2025
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सुप्रीम कोर्ट का निर्देश 16 नंवबर से पहले खत्म करें नीट पीजी काउंसलिंग का दूसरा दौर

नई दिल्ली -: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए दूसरे दौर की काउंसलिंग 16 नवंबर तक पूरी करने और उसी दिन मेडिकल काउंसलिंग कमेटी को डेटा जमा करने का निर्देश दिया है।
प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा काउंसलिंग के दूसरे दौर के समापन पर, नीट-पीजी यानी स्नातकोत्तर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, 2022-23 के लिए मॉप-अप राउंड की काउंसलिंग के साथ आगे बढ़ सकती है।

16 नवंबर को शाम छह बजे तक खत्म करें दूसरे दौर की काउंसलिंग

पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र जैसे राज्य केंद्र की ओर से इसके बाद मॉप-अप राउंड की शुरुआत कर सकते हैं। नीट-पीजी के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए, हम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 16 नवंबर को शाम छह बजे तक काउंसलिंग के दूसरे दौर को समाप्त करने और उसी दिन एमसीसी को डेटा जमा करने का निर्देश देते हैं। पीठ ने आदेश में कहा कि मॉप-अप राउंड के लिए काउंसलिंग तब सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाएगी। महाराष्ट्र राज्य अखिल भारतीय कोटा (AIQ) मॉप-अप राउंड समाप्त होने के बाद ही स्टेट मॉप-अप राउंड के साथ शुरू होगा।

नीट पीजी से जुड़ी एक अवमानना याचिका भी खारिज

शुरुआत में, केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यहां हैं और उन्हें राज्य परामर्श के दूसरे दौर के समापन की समय सीमा के रूप में 16 नवंबर से कोई समस्या नहीं है। इसके चलते आदेश पारित किया गया। यह आदेश नीट पीजी प्रवेश के लिए समय-सीमा का पालन न करने का आरोप लगाने वाली एक अवमानना याचिका का निपटान करते हुए पारित किया गया था।

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