सिवनी :- मध्यप्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में पेसा एक्ट को लेकर गोंड समाज महासभा मध्यप्रदेश के अध्यक्ष श्री बी एस परतेती द्वारा महामहिम राज्यपाल को अपना सुझाव पत्र प्रेषित किया है । श्री बी एस परतेती प्रदेश अध्यक्ष गोंड समाज महासभा मध्य प्रदेश गोंड समाज महासभा मध्यप्रदेश द्वारा पेसा एक्ट कानून व्यवस्था मध्यप्रदेश में लागू किए जाने हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किया गया है ।
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 (1) भाग (ख) पैरा (4) (1) व 5 (1) सम्मिलित किया जाए ।
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 सम्मिलित किया जाए ।
■ हेबिटेट राइट्स सेक्शन नियम 3 (1) (9) सम्मिलित किया जाए ।
■ अधिकरण व पुनर्वास से जुड़े उक्त मामलों के लिए ग्राम सभा या पंचायत की जानकारी पूर्ण सहमति ली जाए 5 विधेयक में पुनर्वास के साथ धारणीय आजीवका शब्दावली का प्रयोग किया जाए ।
■ पेसा एक्ट विधेयक में गौण खनिजों के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों को शामिल किया जाए ।
■ पैसा एक्ट विधेयक में केंद्र सरकार इस अधिनियम तथा इसके तहत बनाए गए नियमों की प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को सामान्य तथा विशेष निर्देश जारी कर सकें ।
■ ग्राम सभा तथा पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष दिशा निर्देश हो ।
■ प्रत्येक ग्राम सभा समाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए कार्यक्रमों एवं एवं परियोजनाओं को मंजूरी दे ।
■ राज्य विधान मंडल द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर पर पंचायतों के लिए वैसे ही प्रशासनिक ढांचा बनाया जाए जैसे की संविधान की छठी अनुसूची में वर्णित जनजाति क्षेत्रों में लागू किया जाए ।
इस संम्बध में महामहिम राज्यपाल से गोंड समाज महासभा द्वारा निवेदन किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत की स्वशासन संस्थाओं के तौर पर कार्य करने के लायक बनाने के लिए अपेक्षित शक्तियों और अधिकार देते हुए प्रदेश की राज्य विधानमंडल ग्रामसभा और पंचायतों को उपरोक्त बिंदु क्रमांक 1 से बिंदु क्रमांक 10 तक की शक्तियां प्रदान करने की अपील किया गया है ।