Thursday, January 9, 2025
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ग्राम गणराज्य डिलमिली का बड़ा फैसला धार्मिक संगठन,ईसाई संगठन,हिन्दू संगठन और राजनीतिक संगठनों को ग्राम डिलमिली में प्रवेश पर प्रतिबंधित का आदेश पारित कर दिया है 

दरभा (तोकापाल) -:  पैसा कानून 2022 के आते ही ग्राम गणराज्य कोठगाड़ीन आया डिलमिली परगाना चितापुर तहसील दरभा जिला बस्तर छत्तीसगढ़ भारत में पारम्परिक ग्राम सभा रूढ़ि प्रथा के अनुसार ग्राम के गायता माटी पुजारी समलू राम कश्यप टोटम (कछुआ), पेरमा कमलू मंडावी टोटम (बकरा), ग्राम पटेल सुखराम पोयाम टोटम (कछुआ) एवं गांव के सिरहा, कुशनू कश्यप, बुधरु मौर्य, सन्नू सोढ़ी, भीमा कर्मा, सोमो पोयाम, गुनिया रामसिंह कर्मा की उपस्थिति में पारम्परिक ग्रामसभा रखा गया !
ग्राम गणराज्य डिलमिली कि आदेश कापी
ग्राम गणराज्य डिलमिली कि आदेश कापी
पारम्परिक ग्राम सभा में भारत के संविधान के अनुच्छेद 13(3)क, 244(1) पांचवी अनुसूची क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन, निर्णय,उन्नति व सामाजिक कल्याण और विवादों के निपटारा के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम गणराज्य डीलमिली,परगाना चितापुर, तहसील दरभा, जिला बस्तर छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित निर्णय पारित करती है !
◆ दिनांक 02/09/2022 दिन शुक्रवार को ग्राम गणराज्य डिलमिली के समस्त ग्रामवासी के द्वारा 30/08/2022 को घटित घटना को निपटाने हेतु बैठक किया गया ! जिसमें मृतक के परिवार पुनः सर्व आदिवासी समाज, कोया कोयतुर समाज के संस्कृति, रीति रिवाज व पेन व्यवस्था में आने को तैयार है !
परिवार के इस निवेदन को सर्व आदिवासी समाज स्वीकार करते हुए निर्णय लिया कि पुनः सर्व आदिवासी समाज, कोया कोयतुर समाज अपने राति नीति परंपरा पेन व्यवस्था से गांव के जिम्मेदारिन आया कोठगाड़ीन, आनल पेन नेग नीति अनुसार तप, डांड, पेन, पुरखा की सेवा अर्जी कर 3 परिवार के 12 सदस्यों को पुनः सर्व आदिवासी समाज, कोया कोयतुर समाज में शामिल किया गया ! इस पारम्परिक सामाजिक व्यवस्था के आधार पर बोंजा एवं अन्य परिवार व ग्रामीणों के मध्य उत्पन्न तनाव व विवाद पारम्परिक रूप से विवादों को सर्वसम्मति से निपटारा कर लिया गया है !
कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी बस्तर को सोंपते आदेश कॉपी
कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी बस्तर को सोंपते आदेश कॉपी
◆ इस घटना के संबंध में पारंपरिक ग्राम गणराज्य डिलमिली में कोई भी धार्मिक संगठन जैसे –  ईसाई धर्म संगठन , हिंदू धर्म संगठन व राजनीतिक संगठन को ग्राम सभा डिलमिली मे प्रवेश की अनुमति नहीं देने का निर्णय पारित करती हैं ! क्योंकि इन संगठनों से सामाजिक अशांति फैलने का अंदेशा हो सकता है !
◆ गणराज्य डिलमिली ग्राम के भीतर आपसी विवादों को निपटारा करने के लिए ग्राम सभा सक्षम है ! इसमें किसी भी बाहरी संगठनों के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगी ! और ना ही पारम्परिक सीमा के अंदर किसी भी प्रकार की गतिविधि करने की अनुमति भी नही होगी !
◆  गाँव गणराज्य डिलमिली में कोई भी धार्मिक संगठन – ईसाई धर्म संगठन, हिंदू धर्म संगठन या अन्य संगठन को गांव के किसी भी सर्व आदिवासी समाज, कोया कोयतुर समाज, या अन्य समाज के व्यक्तियों , परिवारो को पारम्परिक ग्रामसभा डिलमिली के अनुमति के बिना धार्मिक संगठनों में शामिल ना करने का निर्णय पारित करती है ! अगर ऐसा करते पाए जाने पर विधि समत कार्यवाही करने प्रक्रिया अपनाई जाएगी !
पारंपरिक ग्राम सभा गांव गणराज्य हिलमिली उपरोक्त संवैधानिक अधिकारों का अमल करते हुए पारित निर्णय को कड़ाई से पालन करने एवं आवश्यक करवाई कर कृत्य कार्रवाई से जिला कलेक्टर जिला बस्तर, पुलिस अधीक्षक बस्तर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तोकापाल, तहसीलदार दरभा, थाना प्रभारी कोड़ेनार, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई करने निर्देशित किया गया ! इस दौरान देने में उपस्थित समाज के पदाधिकारी एवं हमारे समाज के सदस्य परशु सोढ़ी, समदु बघेल, सुकरू बघेल उप सरपंच, जगरू मंडावी, बामन सोढ़ी, मनी मंडावी पंच , मंगलसाय बघेल , दुलारू बघेल , तिरुपति कश्यप, विद्यासागर सोढ़ी, सुकराम बघेल, राजू सोढ़ी और गंगा होड़ी आदि शामिल थे !
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